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बता दें कि 20 दिसंबर 2018 को मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरुपम द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में जारी किए गए सम्मन को रद्द कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।