मध्य प्रदेश के वर्तमन रज्यपल

यह आरक्षण लागू होने के बाद अब राज्य के निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता को 40 हजार रुपये तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को बहाल करना होगा। इस नियुक्ति में कंपनियों, संगठनों व प्रतिष्ठानों को स्थानीय लोगों व परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों को नियुक्ति में उच्च प्राथमिकता देनी होगी।