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गोरखनाथ ओवरब्रिज से लेकर मंदिर के मध्य गेट तक के करीब 500 व्यापारियों को शासन से बड़ी राहत मिली है। ओवरब्रिज से लेकर मध्य गेट तक करीब 500 मीटर लंबाई में लोगों को सड़क से छह मीटर के बजाए दो मीटर की दूरी पर निर्माण की अनुमति होगी। इस निर्णय को जीडीए बोर्ड ने भी सहमति दे दी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण(जीडीए) की महायोजना में गोरखनाथ ओवरब्रिज से लेकर अस्पताल गेट तक सड़क की चौड़ाई 30 मीटर है। इर्द-गिर्द की भूमि लैंड यूज निर्मित क्षेत्र है। पहले करीब 500 मीटर लंबाई में कोई भी निर्माण सड़क से छह मीटर बाद से ही हो सकता था। इसे लेकर दुकानदारों ने आपत्ति दर्ज की कि इस सेटबैक के मानक से उनकी पूरी जमीन ही चली जाएगी। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। मुख्यमंत्री के पहल पर शासन ने 500 मीटर लंबाई में निर्माण को लेकर नई व्यवस्था दी है। इसके अनुसार अब सड़क से दो मीटर छोड़कर दुकान और मकान का निर्माण हो सकेगा। दो मीटर की दूरी को फुटपाथ के रूप में प्रयोग होगा। स्थानीय पार्षद राधेश्याम रावत ने कहा कि पहले करीब 100 व्यक्तियों के पास एक इंच भूमि भी नहीं बच रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के पहल से 500 लोगों को बड़ी राहत मिली है।